महत्वपूर्ण सूचनायें
- महाविद्यालय परिसर सी.सी.टी.वी. की निगरानी में है । साइकिल स्टैण्ड, प्रयोगशाला व लाइब्रेरी तथा व्याख्यान कक्ष में अपने आचरण को संयमित रखें, क्योकि आप पर खुफिया निगाहें हैं।
- महाविद्यालय परिसर में छात्र-छात्राओं द्वारा मोबाइल प्रयोग पूर्णतः वर्जित है, प्रयोग करते हुए पकड़े जाने पर अर्थदण्ड व अन्य कठोर कार्यवाही की जायेगी।
- महाविद्यालय परिवार के किसी सदस्य के प्रति अभद्र व्यवहार का आरोपी, परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग के दोषी अथवा किसी प्रकार की असामाजिक गतिविधि में संलग्न अभ्यर्थी का महाविद्यालय में प्रवेश संभव नहीं होगा।
- आन्तरिक प्रशासन के हित में किसी भी छात्र को प्रवेश देने का सम्पूर्ण अधिकार प्राचार्य एवं प्रवेश समिति में सन्निहित है। अनुशास्ता समिति की अनुशंसा पर किसी भी छात्र/छात्रा को महाविद्यालय के हित में बिना कारण बताये महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।
- समय-समय पर प्राचार्य द्वारा घोषित सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
- नियमावली के किसी अंश में किसी भी समय सूचना पट्ट पर प्रकाशित करके परिवर्तन किया जा सकता है।
- महाविद्यालय में जमा किया गया शुल्क लौटाया नही जायेगा, न ही हस्तान्तरित किया जायेगा।
- प्रवेश के समय चुने गये विषयों में पुनः कोई परिवर्तन नही किया जायेगा । अतः सोच समझकर प्रवेश के समय विषयों का चयन करें।
- विधिवत प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात ही महाविद्यालय परिसर में आने की अनुमति मिल सकती है।
- प्रवेश प्राप्त करते ही छात्र/छात्रा को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित परिचय पत्र बनवाना अनिवार्य है । परिचय पत्र छात्र/छात्रा हमेशा अपने पास रखें । प्रशासनिक जाँच में परिचय पत्र न होने की दशा में छात्र/छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- सभी छात्र/छात्राओं की कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
- विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने के पूर्व अदेय (No dues ) प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है । अदेय प्रमाणपत्र हेतु कालेज के सभी देयों का भुगतान करना होगा तथा पुस्तकें लौटानी होगी।
- महाविद्यालय नकल-विहीन परीक्षा, अनुशासन पर दृढ़ प्रतिज्ञ है एवं रैगिंग पर पूर्ण प्रतिबंध है । इसका अनुपालन करना होगा, वरना नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों के प्रति शिष्ट व्यवहार रखें।
- प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात् पुस्तकीय सहायता हेतु पुस्तकालय कार्ड बनवाना आवश्यक है । पुस्तकालय से पुस्तकें अधिकतम 15 दिन की अवधि के लिये दी जाती हैं । विलम्ब से पुस्तकें जमा करने पर अर्थ दण्ड देय होगा । पुस्तकालय कार्ड खो जाने की स्थिति में निर्धारित शुल्क जमा कर दूसरा कार्ड बनवाया जा सकता है।
- महाविद्यालय प्रांगण में किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र लाना वर्जित एवं दण्डनीय अपराध है।
- पान मसाला/पान/धुम्रपान महाविद्यालय परिसर में पूर्ण वर्जित है । परिसर एवं दीवारों पर थूकने तथा फूल पौधों को तोड़ने पर 100 रु० का अर्थ एण्ड एवं दोषी को निष्कासित भी किया जा सकता है।
- प्राक्टोरियल बोर्ड द्वारा समय-समय पर आवश्यक एवं सामान्य निरीक्षण के समय विद्यार्थी सहयोग करें।
- छात्र/छात्रायें अपना वाहन स्टैण्ड पर ही रखें । महाविद्यालय में इधर-उधर वाहन रखे जाने पर सम्बन्धित छात्र/छात्रा को दण्डित किया जायेगा।
- अनुशासन सम्बन्धी किसी प्रकार की समस्या आने पर प्राचार्य अथवा चीफ प्राक्टर से सम्पर्क करें।
- स्नातक के सभी छात्र/छात्राओं को पर्यावरण एवं राष्ट्र गौरव की परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।